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मछली व्यवसाई पिता पुत्र ने ग्राम पंचायत बागतराई के महिला सरपंच पर किया हमला

 

बालोद: जिला के अंतिम छोर पर बसे हुए ग्राम पंचायत बागतराई में महिला सरपंच के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी और अभद्र व्यवहार करने की घटना कारित होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस बीच उक्त घटनाक्रम को लेकर पुरूर थाने में आरोपी पिता-पुत्र पर मामला हुआ दर्ज होने की भी जानकारी प्राप्त हुई है। 

दरअसल ग्राम पंचायत बागतराई की सरपंच श्रीमती अनिता भुनेश्वर साहू के साथ उनके निवास स्थान पर हुई मारपीट, गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आई है। घटना 15 जून की रात्रि करीब 8:30 बजे की है, जब सरपंच अपने परिवार के साथ भोजन कर रही थीं। उक्त घटनाक्रम को लेकर बागतराई के सरपंच ने बताया कि ग्राम पंचायत की बैठक 14 जून को आयोजित की गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत की शासकीय भूमि से लकड़ी चोरी और तालाब में मछली विक्रय में अनियमितता को लेकर चर्चा की गई थी। इस बीच ग्रामीणों के मध्य तालाब को लीज पर लेकर संचालन कर रहे लोकनाथ साहू द्वारा मछली की निर्धारित दर 100 रुपए किलो के स्थान पर 150 रुपए किलो में बेचना ग्रामीणों में असंतोष का विषय बना हुआ था। जिस विषय में उन्हें ऐसा करने से ग्रामीणों ने मना किया गया था। किन्तु इस बैठक के अगले ही दिन रात्रि में लोकनाथ साहू व उनके पुत्र प्रकाश साहू उनके घर के बाहर पहुंचे और जोर-जोर से गंदी, अश्लील गालियां देने लगे। विरोध करने पर दोनों ने सरपंच श्रीमती साहू के साथ मारपीट कर दी। शोर सुनकर जब उनके पति भुनेश्वर साहू और ससुर प्यारेलाल साहू बीच-बचाव के लिए बाहर आए, तब आरोपियों ने उनके साथ भी हाथापाई की, जिसमें तीनों को शारीरिक चोटें आई हैं।

पुलिस थाना पुरूर के प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया, “सरपंच श्रीमती अनिता साहू की शिकायत पर आरोपियों लोकनाथ साहू और प्रकाश साहू के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 (मारपीट), 351(3) (अश्लील गाली-गलौच), 115(2) (जान से मारने की धमकी) एवं 3(5) (महिला के साथ अभद्रता) के तहत अपराध क्रमांक पंजीबद्ध किया गया है।”

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