आरोपी द्वारा प्रार्थी से रोबोट ट्रेडर्स एफएक्स लिमिटेड नामक कंपनी में लाभ दिलाने के नाम पर 8,67,680/- रूपये अधिक राशि का किया गया था धोखाधड़ी
आरोपी के विरुद्ध थाना सिटीकोतवाली धमतरी में धारा 420, 34 भादवि०के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध
प्रार्थी उमेश कुमार पटेल दिनाँक 08.11.24 को थाना सिटी कोतवाली आकर एक लिखित शिकायत देकर रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनाँक 28.04.22 से दिनाँक 22.07. 23 के मध्य भिलाई निवासी ज्ञान प्रकाश साहू एवं देवकृष्ण साहू द्वारा रोबोट ट्रेडर्स एफएक्स लिमिटेड नामक कंपनी में इनवेस्ट करने पर 1 से 10 प्रतिशत का मासिक लाभ दिलाने का प्रलोभन देकर आईडी खुलवाकर अपने खाते में ज्ञान प्रकाश साहू द्वारा 1,53,680/- रूपये एवं देवकृष्ण साहू के खाते में 30,000/- रूपया डलवाकर शेष रकम को उक्त कंपनी में जमा कराकर कुल 8,67,680/- रूपये का कंपनी कंपनी में इनवेस्ट होने पर दिनाँक 22.07.23 को उक्त दोनो के द्वारा कंपनी को नुकसान होने से शॉफ्टवेयर बंद होना बताकर पैसे देने से मना कर दिया गया।
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने बैंक अकाउन्ट तथा आरोपियों द्वारा भेजे गये कंपनी के पीडीएफ के दस्तावेज की प्रतियां जप्त कर प्रार्थी एवं धोखाधड़ी का शिकार हुए लीलाराम साहू, पीलाराम चन्द्राकर, रेवाराम निषाद, पवन चन्द्राकर, खेमलाल साहू से 1,17,05,365/- रूपये से अधिक राशि को उक्त कंपनी में 1 से 10 प्रतिशत का मासिक लाभ मिलने का एवं ब्रोकरेज को 4 प्रतिशत तथा एक इनवेस्टर जोड़ने पर जोड़ने वाले इनवेस्टर के ब्रोकरेज का 2 प्रतिशत का लाभ मिलने का प्रलोभन देकर नगद रकम एवं ऑनलाईन ट्रांजेक्शन के माध्यम से जमा कराकर 1,17,05,365/- रूपये का उक्त दोनो आरोपियो द्वारा एक राय होकर धोखाधडी कर छल करना पाया गया है जिससे प्रकरण में धारा 34 भादवि० जोड़ी गयी है।
एवं अन्य कई निवेशको से भी इसी प्रकार से नगद रकम लेकर ठगी किया गया है।
उक्त प्रकरण में आरोपी देवकृष्ण साहू को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटीकोतवाली धमतरी निरीक्षक राजेश मरई,उनि.लक्ष्मीकांत शुक्ला एवं सायबर टीम सहित थाना थाना स्टॉफ की महत्वपूर्ण भुमिका रही।