धमतरी. अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम प्रतिषेध दिवस पर आज श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त टीम द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। छापामार कार्रवाई में साहू होटल लिमतरा मोड़ के पास 1 बालक, छत्तीसगढ़ ढाबा में 1 बालक, मोहम्मद खुर्शीद एवं केरला टायर दुकान में 15-16-17 वर्ष के 1-1 बालक, रवि अगरबत्ती उद्योग सेहराडबरी में 4 बालक कार्य करते पाए गए। जिनका श्रम निरीक्षक द्वारा नाम पता दर्ज किया गया है। टीम द्वारा कुरूद, भाटागांव, मथुराडीह, कोलियारी स्थित ईट भट्टा का भी निरीक्षण करते हुए नाबालिक बच्चों को कार्य पर नहीं रखने की समझाइश दी गई है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक ने बताया कि टीम को छापामार कार्रवाई में कुल 9 बालक मौके पर कार्य करते मिले हैं, उक्त बालको की उम्र सत्यापन हेतु स्कूल से दाखिल खारिज या जन्म तिथि प्रमाण पत्र की जांच कर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1980 संशोधित अधिनियम 2016 के तहत श्रम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा। यदि 15 से 18 वर्ष के बीच के बालक का उम्र सत्यापित हो जाता है तो नियोजकों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम धारा 79 के तहत एफ.आई.आर दर्ज कराया जाएगा। टीम द्वारा आगे भी छापेमार कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के दौरान श्रम निरीक्षक भावना कौशिक, राजेश ईजारदार ,पुलिस आरक्षक डिगेश शर्मा , महिला एवं बाल विकास विभाग से संरक्षण अधिकारी यशवंत बैस, आउटरीच वर्कर खिलेश्वरी साहू, मनोज साहू सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद नेताम शामिल थे।