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टेकापार गांव में अतिक्रमण और अवैध कब्जा रोकने की गई सराहनीय पहल

बालोद। बालोद जिला का एक ऐसा गांव है जहां की जमीन अतिक्रमण और बेजा कब्जे के भेंट चढ़ रहा है। सभी ग्रामवासियों की सहमति और ग्राम समिति और ग्राम पंचायत द्वारा एक अच्छी पहल NOC और निर्धारित शुल्क के साथ की गई है।ताकि गांव में कोई भी निर्माण कार्य हो उसकी जानकारी ग्राम समिति और पंचायत को हो सके।

 हम बात कर रहे हैं जनपद पंचायत बालोद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टेकापार की जहां पर अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इस अतिक्रमण को रोकने के लिए नई पंचायत  ने शपथ ग्रहण के बाद ग्राम सभा के माध्यम से यह प्रस्ताव पारित किया कि कोई भी व्यक्ति यदि नया निर्माण करता है चाहे वह निजी हो या फिर पीएम आवास उसको ग्राम पंचायत से एनओसी लेना आवश्यक है। इसके लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया। जिसका बाकायदा रसीद दिया जाएगा।ग्राम सभा में यह प्रस्ताव पारित होने पर सभी ग्रामीण सहमत हुए। अब कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरपंच अपने निजी स्वार्थ के लिए यह शुल्क ले रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।

इस संबंध में टेकापार ग्राम पंचायत की सरपंच खेमेश्वरी साहू ने बताया कि नया सरपंच बनने के बाद अतिक्रमण को रोकने के लिए सभी ग्राम वासियों के साथ चर्चा की गई। इसके बाद एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीण विकास समिति के साथ समस्त ग्रामवासी मौजूद थे और वहां लिखित पर यह सहमति बनी की कोई भी निर्माण कार्य के लिए एनओसी लेना आवश्यक है। इसके अलावा ₹1000 शुल्क लिया जाएगा जिसका बाकायदा ग्राम पंचायत का रसीद भी दिया जाएगा। इसके अलावा नदी से रेत निकालने के लिए प्रति ट्रिप ₹200 ग्राम विकास समिति में लिया जाएगा और यह व्यवस्था पहले से ही चली आ रही है  अब इस ₹1000 का कुछ लोग आर्थिक समस्या बताते हुए मना कर रहे हैं तो यह व्यवस्था में शिथिल कर दी जाएगी। अब ₹1000 नहीं लिया जाएगा। लेकिन एनओसी लेना आवश्यक है ताकि यह जानकारी हो सके कि कौन किस जगह निर्माण कर रहा है। यदि अतिक्रमण होगा तो उसे NOC नहीं दिया जाएगा।

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