छत्तीसगढ़ माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एसएलपी सी क्रमांक 19668/ 2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य को सभी प्रकार के भर्ती , शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश,बैकलॉग, चयन प्रक्रिया, पदोन्नति पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किए जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान की गई है।उपरोक्त अनुसार छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों में बैकलॉग की भर्ती, नियुक्तियों, चयन प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने एवं नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर, बैकलॉग रोस्टर का पालन किए जाने के साथ एमबीबीएस / बीडीएस प्रवेश वर्ष 2023 हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से भर्ती में 32% आरक्षण रोस्टर का पालन कराने हेतु छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति कल्याण मंत्री माननीय श्री मोहन मरकाम जी से समाज के प्रतिनिधिमंडल भेंटकर विस्तृत चर्चा की गई। समाज प्रमुखों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि छत्तीसगढ़ जनजाति सलाह परिषद की बैठक दिनांक 27 अगस्त 2019 में लिए गए निर्णय अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित सीट में से 2% तक सीट अति विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए सुरक्षित करना है । लेकिन छत्तीसगढ़ में हो रहे एमबीबीएस / बीडीएस की काउंसलिंग में इसका कोई प्रावधान नहीं कर माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जनजाति सलाहकार परिषद द्वारा लिए गए निर्णय की घोर उपेक्षा हो रही है। श्री मरकाम जी ने आश्वस्त किए कि एमबीबीएस/ बीडीएस के भर्ती प्रक्रिया में आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण रोस्टर लागू हो इस हेतु प्रयास किए जाएंगे।
प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा के राष्ट्रीय महासचिव लोकेंद्र सिंह , आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनक ध्रुव, अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष आर एन ध्रुव के साथ ही आदिवासी वर्ग के के छात्र छात्राएं उपस्थित थे।