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TOP BREAKING : : होटल, बार, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस, ठेला वालों को शाम 6 के बाद भी व्यवसाय संचालन की मिली छूट.. 13 जून तक के लिए कलेक्टर ने जारी किया आदेश..!

 


छत्तीसगढ़ धमतरी ... कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने 13 जून तक के लिए सशर्त अनलॉक संबंधी आदेश पारित किया है... 13 जून तक सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, स्वीमिंग पूल, वॉटर स्पोर्ट्स, पर्यटन स्थल में पिकनिक, चौपाटी के रूप में चिन्हांकित स्थलों में दुकानों का संचालन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, रैली, राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभा, धरना प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं हर रोज सुबह 6 से शाम 6 बजे तक संचालित रहेंगी। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सम्पूर्ण जिले में नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक जिन व्यवसायों को संचालित करने की अनुमति दी गई है, उनमें होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा 50 प्रतिशत  बैठक क्षमता के साथ, क्लब, बार, शादी गृह, धर्मशाला, ठेलों में घूम-घूमकर अथवा स्थायी रूप से खाद्य पदार्थ बेचने वाली इकाईयां जैसे-चाट, चाउमीन, एगरोल ठेले इत्यादि शामिल हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि 13 जून तक जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत विवाह कार्य संपादित किया जा सकता है, किन्तु वर-वधु दोनों पक्षों को मिलाकर केवल 20 व्यक्ति ही विवाह में शामिल हो सकेंगे। लॉकडाउन अवधि अथवा उसके बाद आगामी आदेश तक धर्मशाला, होटल, मैरिज पैलेस, शादीगृह कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्तियों के साथ ही संचालन की अनुमति होगी। विवाह कार्यक्रम के संचालन में लगने वाले सभी सेवा प्रदाता यथा कैटरिंग इत्यादि को मिलाकर अधिकतम शामिल व्यक्तियों की संख्या 30 हो सकती है। आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विवाह कार्यक्रम में ऑर्केस्ट, मनोरंजन से संबंधित किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

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