मृतक का सौतेला बाप ही निकला आरोपी, आरोपी को गिरफ्तार कर अर्जुनी पुलिस ने भेजा जेल
आरोपी के विरुद्ध धारा 103 (1) 238, बीएनएस.के तहत की गई कार्यवाही
*संक्षिप्त विवरण* तोरण नागरची ग्राम कोटवार भोयना द्वारा दिनांक 17.09.2025 को थाना अर्जुनी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया की सुबह करीबन 09:00 बजे ग्राम भोयना स्थित आशीष बरड़िया पिता धनपत लाल बरड़िया निवासी शांति कालोनी धमतरी के गोदाम के सुखे सैप्टिक टैंक के अंदर किसी अज्ञात व्यक्ति का लगभग 06-07 साल पुराना खोपड़ी देखा है,की सूचना पर मर्ग क्रमांक 34/25 धारा 194 बीएनएसएस. कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया।
अज्ञात व्यक्ति के मानव कंकाल का पंचनामा कार्यपालिक दण्डाधिकारी धमतरी द्वारा किया गया। पंचनामा के दौरान घटना स्थल से 01 नग नीला सफेद रंग का डाट पेन, 01 नग सीरिज (इंजेक्शन), 01 नग प्लास्टिक का बटन, 01 नग अंडरवियर के कमर भाग का रबर जिसमे D-LUX लिखा हुआ तथा 01 नग सीमेंट पोल जिसमे 03 जगह हरा रंग का नायलोन रस्सी तथा 01 जगह सायकल ट्यूब बंधा हुआ, घटना स्थल से करीब 200 ग्राम मिट्टी जप्त किया गया है। मर्ग जांच पर अपराध कमांक 74/2025 धारा 103(1), 238 बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक महोदय सूरज सिंह परिहार द्वारा मामले की गंभीरता को देखते अर्जुनी पुलिस की टीम गठित कर तत्काल जांच के आदेश दिये थे।
जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चन्द्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी व थाना की टीम द्वारा अज्ञात नरकंकाल के मामले में जांच शुरू कर जांच के दौरान मुखबिर सूचना पर आरोपी राममिलन गोड़ से पूछताछ किया जो बताया किया कि आज से करीब 6-7 साल पहले क्वांर नवरात्रि में वह अपने घर पर अकेला था इनकी पत्नि माया ध्रुव बेटी पायल ध्रुव एवं गायत्री ध्रुव तीनों पड़ोसी के घर में थे रात्रि करीब 10-11 बजे इनका शौतेला बेटा नंदू सोनी आया और खाना की बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगे,इसी बीच आरोपी राममिलन के द्वारा अपने शौतेले बेटे नंदू सोनी उम्र 23 वर्ष के गला को पकड़कर उसके सिर को पत्थरों के दीवाल में पटक दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
सुबह करीब 4 बजे उसे अकेले उठाते खीचते हुए पास के खड्डा गोदाम के पास बने सेप्टिक टैंक के पास ले गया, लायलोन रस्सी एवं सायकल ट्यूब से नंदू सोनी के शव को सीमेन्ट की पोल में बांध कर सेप्टिक टैंक में डाल दिया।
आरोपी द्वारा पेश करने पर 01 नग पत्थर जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपी राममिलन गोड़ को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
*आरोपी का नाम* -: राममिलन गोड़ पिता रामआसरे उर्फ रामभावन गोड़ उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम भोयना थाना अर्जुनी जिला धमतरी (छ०ग०)
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक चन्द्रकांत साहू, सहायक उप निरीक्षक उत्तम निषाद, प्रआर. भुनेश्वर साहू, विजय पति, आरक्षक राजेश साहू, प्रीतम ध्रुव, मुकेश सिन्हा का विशेष योगदान रहा ।