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MAGARLOD : : तहसील में आदिवासी की जमीन बिना रजिस्ट्री गवाह बिक्री नकल के हो गया गैर आदिवासी के नाम, नामांतरण प्रार्थी ने किया कलेक्टर ,एसपी ,अनुसूचित जनजाति थाना , धमतरी थाना मगरलोड में शिकायत..!



पटवारी व राजस्व अधिकारी की मिलीभगत से हो गया फर्जी नामांतरण

नामांतरण में 235100 रुपया  आदिवासी परिवार को देना भी उल्लेखित किया

गरीब परिवार दर-दर भटक रहे न्याय के लिए अब पहुंचेंगे  राज्यपाल ,सीएम के दरबार

 *टोमन लाल सिन्हा* 

मगरलोड  - विकासखंड मगरलोड के ग्राम धौराभाठा (नवागांव) निवासी छविराम नगारची पिता कार्तिक राम अनुसूचित जनजाति उनके भाई दीनदयाल हीरालाल बहन लीला बाई ओमिन बाई माता कुंज बाई के  संयुक्त नाम पर ग्राम धौराभाठा पटवारी हल्का नंबर 10 जिला धमतरी में पैतृक भूमि खसरा नंबर 558 रकबा 0.130 हेक्टेयर भूमि स्थित है भाई बहन सहमत होकर हल्का पटवारी 10 सुरेश कुमार  के पास 25 फरवरी 2021 को उनकी कार्यालय में जाने से पटवारी ने बताया कि उक्त भूमि नामांतरण   क्रमांक 35 के आदेश पर 16-11-2019 को नामांतरण गैर आदिवासी उत्तम साहू पिता लक्ष्मण साहू ग्राम धौराभाठा विकासखंड मगरलोड के नाम पर किया गया है आदिवासी भाई बहनों की पैतृक संयुक्त खाते की भूमि को बिना कलेक्टर अनुमति,बिना रजिस्ट्री, बिना गवाह के  गैर आदिवासी उत्तम साहू पिता लक्ष्मण साहू के नाम में होने से किसान छवि राम नगारची परिवार की हालत चिंताजनक हो गई  पटवारी एवं राजस्व अधिकारी की मिलीभगत से फर्जी ढंग से कूट रचना कर गोपनीय रूप से जबरदस्ती भूमि को उत्तम साहू पिता लक्ष्मण साहू  के नाम पर जानकारी मिलने पर  छबी ने  तत्काल खसरा नंबर 558 रकबा 0.130  हेक्टेयर की बी 1एवं नामांतरण निकाल कर 24 मार्च 2021 को धमतरी कलेक्टर पुलिस अधीक्षक  अनुसूचित जनजाति थाना धमतरी थाना मगरलोड मे लिखित शिकायत की किसान छवि राम नगारची ने बताया  हमारे  आदिवासी जमीन को बिना कलेक्टर आदेश के  बिना गवाह  बिना रजिस्ट्री के गैर आदिवासी उत्तम साहू के नाम पर नामांतरण किया गया है ऐसे किसान एवं इसमें संलिप्त पटवारी एवं राजस्व अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ अधिकारियों को भी पद मुक्त बर्खास्त करनी चाहिए उन्होंने अपराध दर्ज करने व कानूनी कार्रवाई की मांग किया है इसकी प्रतिलिपि उन्होंने राजस्व मंत्री ,अनुसूचित जनजाति मंत्री छत्तीसगढ़ शासन प्रभारी मंत्री पुलिस महानिदेशक रायपुर को प्रेषित किया है
कुछ लोग मामले को  दबाने के लिए राजस्व अधिकारी व पटवारी तथा फर्जी नामांतरण करने वाले किसान का एजेंट के रूप में किसान से मिलकर छविराम नगारची से समझौता कराने की भी बात कर रहे हैं

यह बताना जरूरी है कि आदिवासी छविराम नगारची की जमीन को  हड़पने वाले उत्तम साहू पिता लक्ष्मण साहू अपने ही परिवार के लोगों को गवाह बना कर नामांतरण मे  सांठगांठ कर आदेश क्रमांक 35 के आधार पर नामांतरण 16 नवंबर 2019 को किया गया है जबकि अधिकारी को  बिक्री करने वाले किसान   रजिस्ट्री की कॉपी को देखकर ग्राम पंचायत के वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा पूछताछ  करने के बाद ही  नामांतरण होनी चाहिए 

पुलिस इस मामले पर तीन महीना शिकायत होने के बाद भी अभी तक कोई विशेष कार्यवाही नहीं की है जिसकी सर्वत्र चर्चा है


 *अजाक थाना धमतरी जांच अधिकारी शंकरलाल नवरत्न*- मामला राजस्व विभाग का है उसमें तहसीलदार पटवारी एवं जमीन लेने वाले फर्जी वाडा किए हैं जो जांच कर एसडीएम साहब आदेश देगा तो हम  अपराध कायम करेंगे
 *मगरलोड नायब तहसीलदार निवेश कुरेटी* - रजिस्ट्री कापी देखकर ही नामांतरण करते हैं पटवारी से बात कर लो कभी सॉफ्टवेयर भी धोखा दे देता है उत्तम के नाम जमीन दर्ज होने  के बाद कैसे वापस दुरुस्त किया यह पटवारी ही बताएंगे
 *मगरलोड थाना प्रभारी प्रणाली वैद्य* -  छवि नगारची द्वारा शिकायत रेवेन्यू संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है जिला मुख्यालय से भी शिकायत प्राप्त हुआ है शासकीय दस्तावेज रेवेन्यू संबंधी कूट रचना की शिकायत की जांच कर रही है सही पाई गई तो आईपीसी की धारा 420, 467, 468  लग सकती है


 *पटवारी सुरेश कुमार वत्सल* से मौखिक जानकारी लेने पर कहा -  मेरे से गलती त्रुटि तो हुआ है धोखा मेरे से हो गया

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