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TOP BREAKING : धमतरी में 15 मई की रात 12 बजे तक बढ़ाया गया लॉक डाउन.....कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने जारी किया आदेश.....पढिए आदेश में किन किन चीजों के लिए मिली छुट....!

छत्तीसगढ़ धमतरी ...5 मई तक जारी लॉक डाउन को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने 15 मई रात 12:00 बजे तक बढ़ा दिया है। यह आदेश संपूर्ण जिले में प्रभावशील हो गया है। इसमें पिछले आदेश की तुलना में कुछ रियायतें दी गई है, मसलन किराना दुकानों के खुलने का समय, सर शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय आदि।

जिले में एवं 5 मई से 15 मई तक प्रतिबंधों एवं छूट सहित लागू किया गया है।

नाइट कर्फ्यू एवं रविवार को संपूर्ण तालाबंदी जारी

आदेश में बताया गया है कि शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगी। इस अवधि में कोई भी बिना कारण बाहर नहीं घूम सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 9 मई रविवार को संपूर्ण तालाबंदी लागू रहेगी।

 

शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय

जिले के सभी शासकीय एवं अर्ध शासकीय कार्यालय खुलेंगे जिसमें 50% कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। बाकी कर्मचारी घर में बैठकर कार्यालय प्रमुख द्वारा दिए गए कार्य को संपादित करेंगे।जरूरत पड़ने पर वे अपने कार्यालय बुला सकते हैं।

आवश्यक सेवाएं

आवश्यक सेवाओं में अस्पताल प्रबंधन, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता सेवाएं ,दूरसंचार, आकस्मिक परिवहन सेवाएं आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले फैक्ट्री, कारखाने खुली रहेंगी ।

इन्हें मिली संचालन की छूट

किराना स्टोर्स, मिल्क पार्लर, lock-down अवधि में सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे।ऐसे जनरल स्टोर जो जनरल सामग्री के साथ खाद्य सामग्री जैसे चावल दाल तेल आदि बेचते हैं वह दुकान खुला रख सकते हैं। परंतु मेगा मार्ट सुपरमार्केट माल में स्थित जनरल स्टोर संबंधित समस्त दुकाने पूर्णतया बंद रहेगी।

पशु चारा पशु आहार से संबंधित दुकाने कृषि दुकाने जैसे कीटनाशक फर्टिलाइजर खाद तथा कृषि उपकरणों के मरम्मत से सभी दुकाने सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेंगी। मरम्मत के लिए सुबह 8:00 से 12:00 बजे तक दुकान खोल सकते हैं।

 

किराना दुकान के अलावा जनरल स्टोर्स की दुकानें सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक वस्तुओं की होम डिलीवरी कर सकते हैं। परंतु जनरल स्टोर भौतिक रूप से नहीं खुलेंगे।

पोल्ट्री अंडा मीट मछली डेयरी डेयरी उत्पाद से संबंधित दुकानें भी उक्त अवधि में खुली रहेंगी।

बैंकिंग सेवाएं सुबह 11:00 से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेगी इस दौरान सिर्फ 100000rs के ऊपर का लेनदेन होगा उसके नीचे के लिए एटीएम की सेवाएं ले जाएंगे। आवश्यक होने पर बैंक मैनेजर से व्यक्तिगत रूप संपर्क कर बैंक की सेवाएं ली जा सकती है ।

 

 

रजिस्ट्री कार्यालय अपने पूर्व क्षमता का 50% रजिस्ट्री कर सकेंगे जिसमें ऑनलाइन टोकन प्रणाली पूर्ववत जारी रहेगी।

प्राइवेट कोरियर सेवाएं एवं ऑनलाइन वस्तुओं की डिलीवरी करने वाले समस्त प्रतिष्ठान वस्तुओं की आपूर्ति सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक कर सकते हैं।

कूलर पंखा एसी सैनिटरी फिटिंग के मरम्मत संबंधी कार्य केवल घर पहुंच सेवा के आधार पर किए जा सकेंगे। इसके लिए एक चौथाई शटर खोलकर सुबह 8:00 से 10:00 बजे तक मरम्मत में लगने वाली वस्तुओं की आपूर्ति की जा सकेगी।

आटा चक्की भी सुबह 8:00 से 5:00 बजे तक खोल सकते हैं। वनोपज के संग्रहण परिवहन एवं विक्रय की छूट रहेगी।

थोक अनाज फल सब्जी मंडी

थोक अनाज फल सब्जी मंडी सुबह 6:00 से 10:00 बजे तक खुली रहेंगी। थोक मंडियों में केवल चिल्लर व्यापारी ही खरीदने जा सकेंगे। इनके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचेगा । इसके लिए पास जारी किया जाएगा। चिल्लर व्यापारी किसी भी स्थिति में सब्जी फल मंडी एवं किसी भी स्थल पर पसरा लगाकर सब्जियों की आपूर्ति नहीं करेंगे। केवल ठेला में घूम घूम कर बेचने की अनुमति है। ठेला किसी भी स्थान में 10 मिनट से अधिक नहीं खड़े करना है ।चिल्लर सब्जी फल मार्केट पूरी तरह बंद रहेगा।

मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप 24 घंटे व गैस डिलीवरी सुबह 10:00 से 5:00 तक संचालित रहेंगी।

परिवहन सेवाएं

जिले में सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें बस टैक्सी ऑटो रिक्शा रिक्शा रिक्शा शामिल है परिचालन बंद रहेगा। गोदाम

जिले में संचालित सभी गोदाम रात 10 से सुबह 6:00 बजे तक खुले रहेंगे इस अवधि में गोदामों में सामग्री सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी। संचालक अधीनस्थ कर्मचारियों को पास जारी करेंगे ।

निर्माण कार्य

सभी प्रकार के शासकीय निर्माण कार्य जारी रहेंगे,निजी निर्माण कार्य पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। शासकीय निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री के लिए छड़ सीमेंट इलेक्ट्रॉनिक पेंट वेल्डिंग की दुकान सुबह 8:00 से 12:00 बजे तक खोली जा सकती है। लेकिन इसमें सिर्फ शासकीय कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले सामग्री को ही दिया जाएगा। भवन सड़क निर्माण के लिए कच्चे वस्तुओं की आपूर्ति जैसे रेत गिट्टी मिट्टी मुरूम के लिए खदान सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेंगी इसमें सिर्फ केवल शासकीय कार्यों में संलग्न ठेकेदार को ही माल की आपूर्ति की जा सकेगी।

विवाह

तालाबंदी में विवाह कार्य संपादित किया जा सकता है ।लेकिन केवल 20 लोगों की उपस्थिति में इसके लिए एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।सांस्कृतिक कार्यक्रम और भोज की अनुमति नहीं होगी।

धार्मिक स्थलों में पूजा यथावत रहेगी परंतु बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा।

मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार में 10 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी ।

इस अवधि में सभी धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल पर्यटन से संबंधित गतिविधियां होटल रिसोर्ट बंद रहेंगे ।

टीकाकरण

इस अवधि में टीकाकरण संपादित रहेगा। सुबह 9:00 से शाम 5:00 बजे तक आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केंद्र जा सकते हैं।

जिले के सभी ग्रामीण व नगरीय निकाय क्षेत्र में लगने वाले हाट बाजार बंद रहेंगे ।

मीडिया कर्मी अपने कार्य पर जा सकते हैं लेकिन उन्हें पास रखना अनिवार्य होगा।

बंद

जिले में संचालित समस्त शराब दुकानें, बार तालाबंदी अवधि में बंद रहेंगे। सभी होटल एवं रेस्टोरेंट, ढाबा, मैरिज हॉल, माल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपरमार्केट, कोचिंग क्लास, स्कूल कॉलेज, पान सिगरेट के ठेले, रोड किनारे लगने वाले चाय की दुकान, घूम घूम कर बेचने वाले खाद्य पदार्थ, नाई की दुकान, जिम, किसी प्रकार का सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन सभी बंद रहेगा ।

जुर्माना

मास्क नहीं पहनने पर 500rs, छूट अवधि के बाद घूमते पाए जाने पर 500 ,होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करने पर 5000, प्रतिबंधित दुकानों के संचालन करने पर दो हजार, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200rs, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर 500rs, पॉजिटिव आने पर भी दुकान खोलने पर 5000Rs का अर्थदंड व fir,बिना डॉक्टर की पर्ची के मेडिकल दुकान में दवा बेचने पर Rs5000 अर्थदंड लगाया जाएगा।

 

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