-->
Flash News

TOP BHARAT NEWS TEAM एक 24X7 LIVE STREAM TV NETWORK है, जिसमें पत्रकारों की टीम 24 घंटे छत्तीसगढ़ समेत देश की बड़ी व महत्वपूर्ण खबरे पोस्ट करती है। हमारे टीम के द्वारा दी जाने वाली सभी खबरें या जानकारियां एक विशेष टीम के द्वारा गहन संसोधन (रिसर्च) के बाद ही पोस्ट की जाती है . .... । TOP BHARAT NEWS All RIGHT RESEVED

बाएं-दाएं पद्धति से दिवसवार खुलेंगी नगर निगम क्षेत्र की दुकानें ....नगर निगम कमिश्नर ने जारी किया आदेश...!

छत्तीसगढ़ धमतरी... जिले में कोविड-19 के संक्रमण की अधिक दर के दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने 16 मई से 31 मई तक लाॅकडाउन की अवधि को बढ़ाने का आदेश जारी किया है, जिसमें कतिपय व्यावसायिक संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को निर्धारित समयावधि के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की है। उक्त आदेश में श्रेणी क्रमांक अ, ब और स में उल्लेखित दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थानीय निकायों को निर्देशित किया गया है। नगर निगम के आयुक्त श्री मनीष मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के उक्त आदेश के परिपालन में निम्नानुसार दशाई गई सड़कों के प्रारम्भ होने से अंत तक की ओर बाएं एवं दाएं वाला नियम लागू होगा। ये दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान निर्धारित दिवस में सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक संचालित किए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि अर्जुनी मोड़ के प्रारम्भ से श्यामतराई मण्डी चौक (अंत) तक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बायीं ओर की दुकानें खुलेंगी, जबकि मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को दायीं ओर की दुकानें निर्धारित समयानुसार खुल सकेंगी। इसी प्रकार रत्नाबांधा चौक के प्रारम्भ से काॅलेज मोड़ के अंत तक, मकई चौक के प्रारम्भ से सदर रोड होते हुए नहरनाका चौक के अंत तक, सिहावा चौक के प्रारम्भ से नहरनाका चौक के अंत तक, अम्बेडकर चौक के प्रारम्भ से रूद्री चैक अंत तक, इतवारी बाजार नलघर से गौरव पथ होते हुए रूद्री मार्ग जोड़ने वाली सड़क अंत तक, विंध्यवासिनी मंदिर चौक प्रारम्भ से लक्ष्मी निवास चैक अंत तक की बायीं ओर की दुकानें व प्रतिष्ठानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगे, जबकि दायीं ओर की दुकान एवं प्रतिष्ठान मंगलवार, गुरूवार व शनिवार को खुले रखने का आदेश निगम आयुक्त ने जारी किया है। इसके अलावा भगवती लाॅज मोड़ के प्रारम्भ से शिव चौक अंत तक, कचहरी चौक प्रारम्भ से रत्नाबांधा चौक अंत तक तथा बालक चौक के प्रारम्भ से आमापारा चौक होते हुए सिहावा रोड के अंत तक की बायीं ओर की दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा दायीं ओर की दुकानें मंगलवार, गुरूवार, शनिवार को खुलेंगी। निगम आयुक्त ने बताया कि यह आदेश 16 मई से 31 मई तक सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्रांतर्गत लागू रहेगा।

anutrickz

TOP BHARAT

@topbharat

TopBharat is one of the leading consumer News websites aimed at helping people understand and Know Latest News in a better way.

GET NOTIFIED OUR CONTENT