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छत्तीसगढ़ धमतरी..... धमतरी जिले के शहरी क्षेत्र में सभी मदिरा दुकानें अब रात 9 बजे तक खुली रहेगी। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी मदिरा दुकानों को रात 9 बजे खुला रखने का आदेश जारी किया है। जिले की मदिरा दुकानों का संचालन अब सुबह 8 बजे से रात 9 बजे के मध्य हो गया है...
जारी आदेश के अनुसार जिले के नगरपालिक निगम की सात देशी, तीन विदेशी एवं एक प्रीमियम मदिरा दुकान सहित नगर पंचायत भखारा, मगरलोड, कुरूद, आमदी तथा नगरी के शहरी सीमा क्षेत्रांतर्गत स्थित एक-एक देशी व विदेशी मदिरा दुकानें अब रात 9 बजे तक संचालित होंगी।
छत्तीसगढ़ धमतरी..... धमतरी जिले के शहरी क्षेत्र में सभी मदिरा दुकानें अब रात 9 बजे तक खुली रहेगी। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी मदिरा दुकानों को रात 9 बजे खुला रखने का आदेश जारी किया है। जिले की मदिरा दुकानों का संचालन अब सुबह 8 बजे से रात 9 बजे के मध्य हो गया है...
जारी आदेश के अनुसार जिले के नगरपालिक निगम की सात देशी, तीन विदेशी एवं एक प्रीमियम मदिरा दुकान सहित नगर पंचायत भखारा, मगरलोड, कुरूद, आमदी तथा नगरी के शहरी सीमा क्षेत्रांतर्गत स्थित एक-एक देशी व विदेशी मदिरा दुकानें अब रात 9 बजे तक संचालित होंगी।