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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक और आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा”- धमतरी पुलिस की प्रभावी एवं सशक्त विवेचना से मान. न्यायालय में अपराध सिद्ध
“POCSO एक्ट के एक और आरोपी को मिली कठोर सजा” – आरोपी को आजीवन कारावास सहित 5,000/- का रूपये का अर्थदंड*
“उत्कृष्ट विवेचना को सम्मान”- प्रकरण की प्रभावी जांच के लिए एसपी धमतरी द्वारा निरीक्षक टुमन लाल टडसेना को किया जाएगा पुरस्कृत
धमतरीं/पुलिस अधीक्षक धमतरी भावना पांडेय के निर्देशन में महिला एवं बाल अपराधों के प्रकरणों में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना कर आरोपियों को कठोर सजा दिलाने हेतु धमतरी पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना केरेगांव के अपराध क्रमांक 20/2025, विशेष दांडिक प्रकरण (POCSO) क्रमांक 54/2025 में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी/POCSO), धमतरी द्वारा आरोपी राकेश मंडावी, पिता स्व. आत्माराम मंडावी, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम सियादेही, थाना केरेगांव, जिला धमतरी को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर सजा से दंडित किया गया है।
मान.न्यायालय द्वारा आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास,धारा 87 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास,अर्थात शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक कारावास की सजा एवं कुल 5,000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ भुगताई जाएंगी।
साथ ही न्यायालय द्वारा आरोपी की ओर से जमा कराई गई 7,000/-रुपये की अर्थदंड राशि पीड़िता को उसके अभिभावक के माध्यम से प्रतिकर के रूप में प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्कृष्ट विवेचना के लिए तत्कालीन थाना प्रभारी केरेगांव होंगे पुरस्कृत उक्त प्रकरण में अपराध की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक टुमन लाल टडसेना द्वारा तत्परता एवं गंभीरता से विवेचना करते हुए साक्ष्यों का वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत संकलन कर प्रकरण को न्यायालय में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया।
आरोपी राकेश मंडावी, पिता स्व. आत्माराम मंडावी, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम सियादेही, थाना केरेगांव, जिला धमतरी (छ.ग.)
परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।
पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय द्वारा उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना के लिए निरीक्षक टुमन लाल टडसेना को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है।
धमतरी पुलिस महिला एवं बाल अपराधों के प्रति “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर कार्य करते हुए पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने और अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
